
New Traffic Rule: गाड़ी में पीछे बंपर लगाने पर अब मोटा चालान कटेगा! ये नियम पढ़ें..।
New Traffic Rule: गाड़ी में पीछे बंपर लगाने पर अब मोटा चालान कटेगा! ये नियम पढ़ें..।
Car Crash Gaurd: दिल्ली के इंजीनियर राजीव ने हाल ही में अपने सपनों की गाड़ी खरीदकर घर ले जा रहे थे, जब उन्हें अपनी सेफ्टी का ख्याल आया और उन्होंने तुरंत बंपर, यानी क्रैश गार्ड, लगाया। लेकिन राजीव के एक दोस्त ने बताया कि पुलिस बंपर लगे हुए गाड़ी पर चालान काटती है। इसके बाद राजीव इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में लगा. वह जो जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, उसे जानकर उसके होश उड़ गए।
क्या है कार गार्ड नियम?
दरअसल, 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी कार में क्रैश गार्ड या बंपर नहीं लगा सकता। इसके बावजूद भी लोग अपने गाड़ी में बंपर लगाकर चलते थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को 2023 में आदेश देना पड़ा कि केंद्र सरकार इस नियम का सख्ती से पालन करे।
ऐसा नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2016 में केंद्रीय सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने करों का आगे या पीछे बंपर नहीं लगता सकता या मोडिफिकेशन करवा सकता है। ऐसा इसलिए कहा गया कि दुर्घटना में किसी को चोट ना पहुंचे अगर कोई कार से टकरा जाए।
कार चालकों की विशिष्ट सुरक्षा
सरकार ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया कि कार में अगर बंपर आगे या पीछे लगता है। तो हादसे में एयर बैग पूरी तरह से खुल नहीं पाता कार में बैठे लोगों की जान इसलिए जाती है। जबकि कंपनियां कर बनाते समय एयरबैग देती हैं ताकि लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके, लेकिन बंपर गिरने से सेंसर नहीं चलता और कार में बैठे लोगों की जान जाती है।