दो अलग-अलग प्रकरणों में धोखाधडी़ के एक ही आरोपी की हुई जमानत निरस्त, न्याययालय ने भेजा जेल
अनूपपुर- रमेश तिवारी
जिला लोक अभियोजक श्री पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यापयालय श्री नरेन्द्र पटेल, द्वितीय अपर सत्र नयायाधीश अनूपपुर के न्यायालय ने आरोपी मनीष कुमार मालू पिता प्रदीप कुमार मालू उम्र 32 निवासी वार्ड क्र. 14 चेतना नगर अनूपपुर की बेल आवेदन क्र. 227/2024 एवं 228/2024 को निरस्ती करते हुए उसे जेल भेज दिया।
जिला लोक अभियोजक श्री पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए एफआईआर एवं दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्यायालय को बताया कि मनीष कुमार मालू ने अनूपपुर जिले में कम से कम 30-40 व्यक्तियों को लोन कराने के नाम पर व्यक्तियों से संपूर्ण राशि हडप करने का कार्य करता है। लोन कराते समय व्याक्तियों के 4-6 कोरे चेकों में हस्ताक्षर कराकर उन्हे अपने पास रखकर उनके विरूद्ध चेक बाउंस के मामले में मनमानी राशि भरकर प्रस्तु्त करता है, आरोपी के विरूद्ध न्यायालयों में कई मामले विचाराधीन हैं।
आरोपी असत्य परिवाद भी प्रस्तुत करता है और व्यक्तियों से रूपये ऐंठ लेता है। अभियुक्त मनीष का अनूपपुर जिले में व इन्दौर महानगर में अवैध वसूली का कारोबार जोर-शोर से चल रहा है, लोगों को झांसे में फंसाकर हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है, अवैध रूप से कई जगह जमीन व अपना उपनाम छिपाकर कई बैंकों में खाते का संचालन भी किया है। अभियुक्त को जमानत प्रदान की गई तो वह मामले में सहयोग प्रदान नहीं करेगा, वह गवाह सबूतों पर अपना प्रभाव दिखायेगा। अत: अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्या यालय ने आरोपी मनीष कुमार मालू के अलग-अलग प्रकरणों में 02 जमानत आवेदनों को निरस्त कर दिया और उसे जेल भेज दिया।