
अब खत्म हुआ Mutation का टेंशन! रजिस्ट्री होते ही अपने आप दाखिल-खारिज हो जाएगा
अब खत्म हुआ Mutation का टेंशन! रजिस्ट्री होते ही अपने आप दाखिल-खारिज हो जाएगा
नया नियम: गुड़गांव, फरीदाबाद और हरियाणा के सभी जिलों में अब संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही उसका म्यूटेशन भी होगा। हरियाणा में म्यूटेशन (mutation) को इंतकाल कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे दाखिल-खारिज भी कहते हैं।
पटवारी को अब रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन बनाने की जरूरत नहीं है। वेब हैलरिस पोर्टल (Web Hilaris Portal) अपने आप इस काम को पूरा करेगा। इतना ही नहीं, कोई भी इस म्यूटेशन को देख सकता है। म्यूटेशन का काम 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा अगर कोई समस्या नहीं होती। संबंधित व्यक्ति अटल सेवा केंद्र या तहसील में जाकर इसकी प्रतिलिपि ले सकता है।
म्यूटेशन पहले पटवारी द्वारा दर्ज किया गया था। इसके लिए आपको पटवारी को रजिस्ट्री की कॉपी देनी पड़ती थी, जिसे पटवारी परीक्षण करके पोर्टल पर अपलोड करता था। पटवारी फिर आपको म्यूटेशन की एक प्रति देता था।
लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि वे म्यूटेशन (mutation) की कॉपी को समय पर नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन पोर्टल पर अपलोड होगा। 6 जुलाई को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पोर्टल को शुरू किया।
यदि कोई आपत्ति है तो पोर्टल पर अपलोड होने वाले म्यूटेशन (mutation) को भी दर्ज करवाया जा सकता है। इसके लिए दस दिन की आवश्यकता है। म्यूटेशन प्रक्रिया को जांच के बाद ही पूरा किया जाता है अगर कोई आपत्ति सामने आती है।