पेसा एक्ट के बारे में दी गई जानकारी

पेसा एक्ट के बारे में दी गई जानकारी
पुष्पराजगढ़ (रमेश तिवारी)
26 नवंबर 2022 को ग्राम पंचायत किरगी भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आज के ग्राम सभा आयोजन का मुख्य उद्देश्य पेसा एक्ट के प्रचार प्रसार वा जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को दी जाने वाले अधिकारो के विषय में जागरूक करना था। आज के ग्राम सभा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद पुष्पराजगढ़ से मास्टर ट्रेनर के रूप में बालमीक जायसवाल द्वारा पेसा एक्ट(पंचायत अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) के बारे में ग्राम सभा को विस्तर से बताया गया और जनजातीय भाइयों को जल-जंगल-जमीन अधिकार के बारे में भी बताया गया। पेसा एक्ट एक कानून है जो जनजाति समुदाय को स्वशासन अधिकार प्रदान करता है जिसके लिए पूरा शक्ति ग्रामसभा को पेसा एक्ट के माध्यम से दिया गया है। पेसा एक्ट 89 जनजातीय बहुमूल्य विकासखंड में लागू किया गया है और पेसा एक्ट केबल ग्रामीण क्षेत्र में ही लागू किया जाएगा। पेसा एक्ट भारत देश के 10 राज्यों में मध्य प्रदेश सहित लागू किया जा चुका है। आज के ग्राम सभा का अध्यक्षता पवन दुर्वे जी किरगी को ग्राम सभा के समस्त सदस्यो के सहमति से सौंपी गई। ग्राम सभा के अंत में नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन सिंह द्वारा ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्यों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाया गया की हम सब मिलकर अपने ग्राम पंचायत को नशा मुक्ति बनाएंगे। आज के ग्राम सभा में मुख्य रूप से उपस्थित रहे ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित युवा सरपंच अर्जुन सिंह, उपसरपंच राजीव लोचन, समस्त वार्ड पंच, ग्राम पंचायत सचिव श्री फूलचंद मारवी, राजस्व विभाग से राजेंद्रग्राम पटवारी शेषनारायण, ताली पटवारी गोपाल सिंह, जन अभियान परिषद अमरकंटक से शिखा शुक्ला, रोजगार सहायक रामायण महराज, ग्राम पंचायत के वरिष्ठ पंच श्री नर्मद हलवाई जी, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति किरगी अध्यक्ष संजय सेन, MSW छात्र शुभम अग्रवाल एवं ग्राम पंचायत के समस्त ग्राम सभा सदस्य उपस्थित रहे।