
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
छात्र छात्राओं को भारत के संविधान व मौलिक अधिकारों की दी गई जानकारी
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
छात्र छात्राओं को भारत के संविधान व मौलिक अधिकारों की दी गई जानकारी
पुष्पराजगढ़ (रमेश तिवारी)
म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 28 अप्रैल को तहसील विधिक सेवा समिति, तहसील न्यायालय राजेन्द्रग्राम द्वारा शासकीय सीएम राइस हायर सेकेण्डरी स्कूल पुष्पराजगढ़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान पवन कुमार शंखवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्री राहुल छत्री उपस्थित रहें।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान पवन कुमार शंखवार द्वारा स्कूल में उपस्थित छात्राओं को भारत के संविधान, मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा संचालित योजनाओं (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 एवं लोकोपयोगी लोक अदालत, मध्यस्थता, विधिक सलाह एवं सहायता योजनाओं के बारे में अहम जानकारी दी गई। साथ ही छात्र-छात्राओं को मोटर यान अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2019 के तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चालना चाहिए अगर 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है तो लाईसेंस बनवाना अनिवार्य है। बिना लाईसेंस के वाहन नहीं चलाना चाहिए, कानून के बारे में छात्र-छात्राओं को सहजता पूर्ण जानकारी दिया गया।
श्रीमान राहूल छत्री व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को मोटर दुर्घटना अधिनियम, मध्यस्थता निःशुल्क विधिक सहायता आदि के संबंध मंे विस्तृत जानकारी दी गई तथा लोगों से आह्वान किया गया कि आयंे और विधिक सहायता, लोक अदालत एवं मध्यस्थता जैसी योजनाआंे का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करंे।
उक्त कार्यक्रम में प्राचार्य श्री आर0पी0 सिंह समस्त स्टॉप एवं श्री अशोक कुमार उइके सहायक ग्रेड-3, जमुना प्रसाद भृत्य एवं लगभग 185 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।